बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट से CBI केस में केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत, जानिये क्या हैं शर्तें

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आयी। दिल्‍ली के कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गयी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये खास रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लाइव...

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आयी। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बेल मिल गई है। हालांकि जमानत के साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दिल्‍ली (Delhi) के कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गयी है, लेकिन कोर्ट ने यह बेल कुछ शर्तों के आधार पर दी है। कोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे। वह फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के साथ यह शर्त लगाई कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे​। वह इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बेल मिलने के बाद मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता हैं।

केजरीवाल को बेल मिलने के बाद भाजपा (BJP) ने कहा कि सशर्त बेल मिलना उपलब्धि नहीं है। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल फिर जेल जाएंगे। आगे भाजपा ने कहा कि केजरीवाल सीएम का काम नहीं करेंगे तो वो सीएम क्यों रहेंगे? उनको सीएम पद पर रहने का हक नहीं है। भाजपा द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है। अभी केस चलेगा और अरविंद केजरीवाल को लंबी सजा मिलेगी। 

अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र की नींव अभी मजबूत है। 

आप नेता राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) ने कहा कि संघर्ष के बाद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। झूठ के दम पर सच कैद नहीं रह सकता है। 

ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को पहले ही जमानत दे चुका है लेकिन सीबीआई (CBI) केस में उनको जमानत नहीं मिल पायी थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 

आखिर क्या है अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मामला?
यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। इस संबंध में ईडी ने कथित घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग (M
oney Laundering) का एक अलग मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार शराब नीति में संशोधन कर अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।










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