जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सरकार के फैसलों पर उठाए सवाल

डीएन ब्यूरो

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में  जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियों पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। 

SC ने कहा कि धारा 144 को अनंतकाल के लिए नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए जरूरी तर्क होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह तुरंत ई-बैंकिंग और ट्रेड सर्विस को शुरू करे। SC ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार इंटरनेट पर पाबंदी, धारा 144, ट्रैवल पर रोक से जुड़े सभी आदेशों को पब्लिश करना होगा। इसके साथ ही 7 दिन के अंदर इन फैसलों का रिव्यू करने का आदेश दे दिया है।

SC ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह उन सभी आदेशों को पब्लिक डोमेन में डाले, जिनके तहत दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लगायी गयी थी।

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