Delhi Pollution: प्रदूषण पर ब्रेक लगाएगा नया कानून, नियम तोड़ने पर भरना होगा 1 करोड़ तक जुर्माना

डीएन ब्यूरो

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए हवा दिन-ब-दिन और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। इससे बचने के लिए एक आयोग बनाया गया है। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए इस आयोग से जुड़ी सारी जानकारी

दिल्ली में प्रदूषण (फाइल फोटो)
दिल्ली में प्रदूषण (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः राजधानी के लोग वर्तमान में दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो आबोहवा में प्रदूषण का ‘जहर’ घुला हुआ है तो दूसरी तरफ जानलेवा कोरोना वायरस के दिन प्रतिदिन रिकार्ड तोड़ नये मामले आ रहे हैं। राजधानी की हवा में गुणवत्ता का स्तर एक बार फिर 'बहुत खराब' श्रेणी से बढ़कर 'गंभीर स्थिति' की श्रेणी में पहुंच गया है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर 400 को लांघ गया है जो सबसे अधिक खराब माना श्रेणी में आता है।

आयोग में होंगे कितने लोग
वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और उसको मॉनिटर करने के लिए एक आयोग (कमीशन) बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे है। इस आयोग में एक चेयरपर्सन के साथ साथ केंद्र सरकार, एनसीआर के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। 

1 करोड़ तक जुर्माना
आयोग को प्रदूषण के संकट को खत्म करने के लिए इसके द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। किसी भी नियम को तोड़ने पर जुर्माने के साथ एक या 5 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है।










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