मुंबई: बुजर्ग महिला से 12.63 लाख रुपये की साइबर ठगी, दो लोग गिरफ्तार

डीएन ब्यूरो

मुंबई में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें युवक ने एक बुजुर्ग महिला को कथित तौर पर 12.63 लाख रुपये की चपत लगाई। सोशल मीडिया के जरिये संपर्क में आए उक्त युवक ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया था। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

साइबर (फाइल)
साइबर (फाइल)


मुंबई: मुंबई में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें युवक ने एक बुजुर्ग महिला को कथित तौर पर 12.63 लाख रुपये की चपत लगाई। सोशल मीडिया के जरिये संपर्क में आए उक्त युवक ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया था। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

माटुंगा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने अपराध के सिलसिले में 21 जून को उत्तर प्रदेश के नोएडा से दो युवकों को गिरफ्तार किया और शुक्रवार को उन्हें शहर लेकर आई।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर पिछले साल नवंबर में महिला को सोशल मीडिया पर ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ (मित्रता का प्रस्ताव) भेजी थी और बाद में उसका विश्वास जीतकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद को जर्मनी के निवासी के तौर पर प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने महिला से कहा कि उसने उसे एक पार्सल भेजा था, जिसे सीमा शुल्क विभाग ने हवाई अड्डे पर रोक लिया और इसे छुड़ाने के लिए उसे 3.85 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने पैसे एक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। आठ दिन बाद आरोपी ने उससे संपर्क किया और दावा किया कि वह लंदन से आया है तथा दिल्ली हवाई अड्डे पर है।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसके पास बहुत सारी नकदी थी, जिसके कारण सीमा शुल्क विभाग ने उसे हिरासत में ले लिया और उसे रिहाई के लिए 8.78 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद महिला ने आरोपी द्वारा दिए गए अलग-अलग बैंक खातों में रकम स्थानांतरित कर दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइन फोन, अलग-अलग बैंकों के डेबिट कार्ड, चेक बुक और अन्य सामग्री बरामद की।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

 










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