Mathura: हत्या के दोषी तीन युवकों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

डीएन ब्यूरो

मथुरा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

फाइल फोटो
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मथुरा: जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद एवं 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) संतोष कुमार (तृतीय) की अदालत में हुई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों के गवाहों, अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि मामले के एक दोषी दीपक के पास अवैध असलहा पाए जाने के कारण आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

तोमर ने बताया कि यह मामला छाता थाना क्षेत्र के चन्दौरी गांव का है, जहां 17 मई 2019 की रात गांव के ही तीन युवकों गुलाब सिंह, दिनेश उर्फ बिजेंद्र व दीपक ने विनोद नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।










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