बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा उसके खिलाफ 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।

बलात्कार के मामले में जीवन कारावास की सजा (फाइल)
बलात्कार के मामले में जीवन कारावास की सजा (फाइल)


उत्तर प्रदेश: एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है तथा उसके खिलाफ 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है ।

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अदालत ने कहा कि अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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जनपद गौतम बुद्ध नगर के विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई ने बताया कि अदालत ने वर्ष 2013 के दनकौर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त शहवाज उर्फ शबाहत को आजीवन कारावास की सजा तथा 55 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।










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