पत्नी की हत्या करने के मामले में व्यक्ति को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने दहेज को लेकर एक विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति को शुक्रवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी।

कारावास (फाइल)
कारावास (फाइल)


मेदिनीनगर: झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने दहेज को लेकर एक विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति को शुक्रवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने रानी देवी की हत्या के मामले में पति अजय सिंह को साक्ष्यों एवं गवाहियों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले में अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया।

आरोप था कि दिनांक 18 जून 2018 की रात्रि में अजय सिंह एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने मिल कर रानी देवी की गला दबा कर हत्या कर दी थी ।

अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में मेदिनीनगर सदर थानान्तर्गत खनवा की कबूतरी देवी ने अजय सिंह, रघुनाथ सिंह, निरोती देवी, कंचन सिंह और ललिता देवी के विरुद्ध सतबरवा थाना में 19 जून 2018 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

 










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