Madhya Pradesh: वन अधिकारी, उसकी पत्नी धन शोधन के मामले में दोषी करार
भोपाल की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मध्य प्रदेश वन विभाग के एक रेंज अधिकारी और उनकी पत्नी को धन शोधन के आरोप में दोषी ठहराया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
भोपाल: एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मध्य प्रदेश वन विभाग के एक रेंज अधिकारी और उनकी पत्नी को धन शोधन के आरोप में दोषी ठहराया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अदालत ने उन्हें तीन-तीन साल कैद की सज़ा सुनाई है और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ईडी के बयान के मुताबिक, अदालत ने 29 अप्रैल को हरिशंकर गुर्जर और उसकी पत्नी सीमा गुर्जर के खिलाफ फैसला सुनाया है।
बयान के मुताबिक, अदालत ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 38.16 लाख रुपये की उनकी छह संपत्तियों को 'जब्त' करने का भी आदेश दिया है।
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मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी का मामला इसी प्राथमिकी से बना है।