बड़ी खबर: यूपी में व्यापारियों के खिलाफ बिना जांच के FIR नहीं होगी दर्ज, पुलिस को अपनानी होगी ये प्रक्रिया, जानिये नये निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को व्यापारियों के खिलाफ किसी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को व्यापारियों के खिलाफ किसी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को आदेश दिया कि व्यापारियों एवं उद्यमियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व प्रारंभिक जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उन्होंने कहा कि इसका मकसद परेशान करने एवं अनावश्यक दबाव बनाने के लिए उद्यमियों व व्यापारियों के खिलाफ दर्ज होने वाली “आधारहीन’’ प्राथमिकियों की संख्या में कमी लाना है। अब किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापारियों व उद्यमियों के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करते हुए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (व्यापारियों का संगठन) के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने रविवार को कहा, ''आम तौर पर, एक व्यापारी आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं होता है। इस कदम से व्यापारियों में विश्वास का स्तर बढ़ेगा और यही राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।''
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