मणिपुर के पूर्व मंत्री की बेटी की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
मणिपुर की राजधानी इंफाल की एक सत्र अदालत ने 2003 में राज्य के तत्कालीन मंत्री नगजोकपा की आठ वर्षीय बेटी के अपहरण और हत्या के मामले में सोमवार को दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
नयी दिल्ली: मणिपुर की राजधानी इंफाल की एक सत्र अदालत ने 2003 में राज्य के तत्कालीन मंत्री नगजोकपा की आठ वर्षीय बेटी के अपहरण और हत्या के मामले में सोमवार को दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (एनआईए) ने 28 दिसंबर 2007 को निंगोंबाम रोम मेइती, लेत्खोसेई हाओकिप और दो अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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अधिकारियों ने कहा कि इंफाल (पूर्व) के सत्र न्यायाधीश ने मेइती और हाओकिप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोप पत्र में उल्लिखित अन्य दो व्यक्तियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
सीबीआई ने मणिपुर सरकार के अनुरोध पर 29 मार्च, 2004 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। इससे पहले स्थानीय पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जांच की थी।
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सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां बताया, ‘‘आरोप लगाया गया था कि मणिपुर के तत्कालीन मंत्री फ्रांसिस नगजोकपा की बेटी लुंगनिला एलिजाबेथ (8) का चार नवंबर, 2003 को इंफाल पश्चिम जिले के सांगईप्रोउ स्थित एक स्कूल से अपहरण कर लिया गया था।’’
उन्होंने कहा कि 12 नवंबर 2003 को इंफाल पश्चिम जिले में एक बोरे में लड़की का शव मिला था।