हिंदी
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद अब हर कोई जानना चाहता है कि अनुच्छेद 370 का मतलब क्या है और अब राज्य में किस तरह का बदलाव आने जा रहा है।
अनुच्छेद हटने से ये चीजें खत्म हो जाएंगी:
1.जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता
2.राज्य का अपना अलग झंडा
3.जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता
4. सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिलहाल जम्मू-कश्मीर में मान्य नहीं होते
5. रक्षा, विदेश, संचार छोड़कर अन्य मामलों में अभी जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना वहां केंद्र का कानून लागू नहीं किया जा सकता
6.जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल जबकि अन्य सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का
7.कश्मीर में हिंदू-सिख अल्पसंख्यकों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता।
17 नवंबर 1952 से लागू है अनुच्छेद 370
कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान 17 नवंबर 1952 से लागू हैं। ये अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर और यहां के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देती है, जो देश के अन्य हिस्सों से अलग है।
Published : 5 August 2019, 12:51 PM IST
Topics : Article 37 Jammu Kashmir अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर