केरल : कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल की जेल का प्रावधान

केरल में कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर संशोधित कानूनों के तहत अब अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना तथा एक साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 12 December 2023, 10:46 AM IST
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तिरुवनंतपुरम:  केरल में कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर संशोधित कानूनों के तहत अब अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना तथा एक साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है।

यह कदम ‘कचरा मुक्त केरल’ अभियान के तहत उठाया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक स्थानीय स्वशासन मंत्री एम बी राजेश ने सोमवार को कहा कि पिछले सप्ताह घोषित केरल पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2023 और केरल नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के अनुसार, यदि उल्लंघनकर्ता जुर्माना भरने में विफल रहते हैं तो इसे सार्वजनिक कर बकाया में जोड़ा जाएगा।

मंत्री ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'सार्वजनिक और निजी भूमि में कचरा फेंकने के खिलाफ सचिव द्वारा लगाया गया जुर्माना बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।'

स्थानीय स्वशासन विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सचिव को दंडात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है।

राजेश ने कहा, 'कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर संशोधित कानूनों के तहत अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद होगी।'

राजेश ने कानूनों में संशोधन को 'मालिन्य मुक्त केरलम' अभियान के तहत की गई एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

 

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