जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाना किसी कानून का उल्लंघन नहीं : सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बृहस्पतिवार को कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बृहस्पतिवार को कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।
उनका यह बयान पड़ोसी राज्यों- पंजाब एवं हरियाणा के उन आरोपों के बाद आया है, जिनके अनुसार हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 के अंतर्गत उपकर लगाने की प्रक्रिया में अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का उल्लंघन किया गया है।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुक्खू ने विधानसभा में कहा, “हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 का कोई प्रावधान किसी भी अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है और पड़ोसी राज्यों की आपत्तियां तार्किक नहीं हैं क्योंकि उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सरकारों द्वारा जल उपकर पहले ही लगाया जा चुका है।”
उन्होंने साफ किया कि हिमाचल प्रदेश द्वारा लागू अधिनियम न तो किसी अंतर-राजकीय संधि का उल्लंघन करता है और न ही सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
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उन्होंने कहा कि उपकर से पड़ोसी राज्यों के लिए छोड़े जाने वाले पानी पर कोई असर नहीं पड़ता है।