संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायकों की याचिका कोर्ट से खारिज, जानिये पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उपमुख्यमंत्री और छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली 12 भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) विधायकों की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उपमुख्यमंत्री और छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली 12 भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) विधायकों की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
यह भी पढ़ें |
बिहार में जाति जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, जानिये क्या कहा हाई कोर्ट ने
सरकार ने कहा था कि याचिका भले ही 12 विधायकों ने दायर की, लेकिन केवल सतपाल सिंह सत्ती ने हलफनामा दायर किया, जबकि 11 अन्य ने कोई हलफनामा दायर नहीं किया और इस तरह याचिका में दोष है और यह सुनवाई योग्य नहीं है।
यह भी पढ़ें |
असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा को लेकर दायर याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज, जानिये पूरा मामला
न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उसकी राय है कि मामले में कोई खामी नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।