उत्तराखंड में सरकारी मकानों के अवैध कब्जे को लेकर सख्त हुआ हाई कोर्ट, दिया खाली करने का निर्देश
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को टिहरी में सरकारी भवनों के अवैध कब्जेदारों को उन्हें खाली करने का निर्देश दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को टिहरी में सरकारी भवनों के अवैध कब्जेदारों को उन्हें खाली करने का निर्देश दिया।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को ऐसे भवनों के कब्जेदारों को इस बात का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह में सरकारी आवास खाली करें। अदालत ने सरकार को ऐसे लोगों से किराये भी वसूलने को कहा।
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पीठ ने कहा कि उसके बाद भी यदि इन मकानों को खाली नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता फिर अदालत के पास आ सकता है।
डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, टिहरी के सुनील प्रसाद भट्ट ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि टिहरी में सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 1976 मकान आवंटित किये गये थे जबकि अब उनमें से कई का तबादला हो गया है, कई सेवानिवृत हो गये हैं व कई की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद भी उनके परिवार इन सरकारी मकानों में रह रहे हैं।
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याचिकाकर्ताओं ने ऐसे मकान खाली करवाने का अदालत से अनुरोध किया है।