गोरखपुर में दहेज हत्या के मामले आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

डीएन संवाददाता

गोरखपुर में दहेज हत्या के दोषी को कोर्ट ने सजा को एलान किया हैं। पढिए डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

काल्पनिक दृश्य
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गोरखपुर: जनपद के थाना गीडा क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। 

डाइनामाइट न्यूज संवादाता अनुसार अभियुक्त राजकुमार पुत्र बाबूराम, निवासी जीतपुर, थाना गीडा को कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए 8 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹7000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत मिला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गीडा विजय सिंह, थाने के पैरोकार तथा मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी भूमिका रही। मुकदमा संख्या 62/2022, धारा 304B, 498A भादवि तथा 3/4 डीपी एक्ट के तहत यह मामला दर्ज हुआ था।

इस महत्वपूर्ण सफलता में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय एवं श्री सिद्धार्थ सिंह की भूमिका सराहनीय रही, जिनकी मजबूत पैरवी से अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।

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यह निर्णय न केवल न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि यह दहेज प्रथा के विरुद्ध समाज को स्पष्ट संदेश भी देता है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।










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