Employees Provident Fund to ITR Filing rules: 1 अप्रैल से पहले जान लें इन बड़ें बदलावों के बारे में, आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है असर

डीएन ब्यूरो

1 अप्रैल से कई नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का असर किसी तरह आम आदमी, कर्मचारियों और कारोबारियों से लेकर पेंशनधारकों पर पड़ेगा। जानें इन नियमों के बारे में डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नई दिल्लीः पीएफ, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, पेंश से जुड़े नियमों में 1 अप्रैल से कई बदलाव होने वाले हैं। इन नियमों का असर हर आदमी, कर्मचारियों और कारोबारियों से लेकर पेंशनधारकों पर पड़ेगा।

आम बजट 2021 में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड और वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली ब्याज के लिए टैक्स छूट की सीमा तय करने का प्रावधान किया, जो 1 अप्रैल से लागू होना है। जानिए एक अप्रैल से वे कौन से प्रमुख बदलाव हैं, जिनका असर पड़ने वाला है।

बजट में एक साल में 2.5 लाख रुपये से ऊपर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल रेट्स से टैक्स लिया जाएगा। यह केवल एंप्लॉयीज के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एंप्लॉयर (कंपनी) के योगदान पर नहीं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। 

75 वर्ष की उम्र से ज्यादे वाले बुजुर्ग पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। यह सुविधा केवल उन्हें मिलेगी जिनका आय स्रोत पेंशन व इसपर मिलने वाला ब्याज है।

एक अप्रैल से कई चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। एक तारीख से एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस के दामों में तेल कंपनियां बदलाव करती है। 1 तारीख से ही नागर विमानन महानिदेशालय घरेलू यात्रियों के लिए यात्रियों के लिए 40 रुपये बढ़ा दिए हैं। 










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