दिल्ली उच्च न्यायालय ने अडाणी पावर पर लगे आरोपों की जांच का आदेश स्थगित रखा

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश को स्थगित रखा है जिसमें उसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआईत्र और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) को अडाणी समूह द्वारा आयात के बिल को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के आरोपों की ‘सतर्कता के साथ और तेजी से’ जांच करने को कहा था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली उच्च न्यायालय
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश को स्थगित रखा है जिसमें उसने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआईत्र और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) को अडाणी समूह द्वारा आयात के बिल को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के आरोपों की ‘सतर्कता के साथ और तेजी से’ जांच करने को कहा था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पांच जनवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि अडाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड से जुड़े इस मामले में सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) की एक याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है लिहाजा उसका फैसला आने तक 19 दिसंबर, 2023 के उसके आदेश को स्थगित रखा जा रहा है।

उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर को कहा था कि अडाणी समूह की कंपनियों के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और डीआरआई जांच करें। यह मामला विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों द्वारा आयात के बढ़े हुए बिल पेश करने के आरोपों से संबंधित है।

उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश में कहा था कि अडाणी समूह और एस्सार समूह से जुड़ी बिजली उत्पादक कंपनियों पर लगे इन आरोपों की एजेंसियां सावधानीपूर्वक और शीघ्रता से जांच करें ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके और दोषी कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) और पूर्व नौकरशाह एवं सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की तरफ से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया गया था।

बिल बढ़ाकर दिखाने का तरीका कंपनियां अपने खर्चों को बढ़-चढ़कर दिखाने और करों या सीमा शुल्क से बचने सहित कई उद्देश्यों के लिए करती हैं।

अडाणी समूह की कंपनी अडाणी पावर लिमिटेड ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश की एक प्रति उच्च न्यायालय के समक्ष रखते हुए कहा कि सीमा शुल्क विभाग ने शीर्ष अदालत के आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की है जिस पर अभी निर्णय आना बाकी है।

उच्चतम न्यायालय ने अडाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड के खिलाफ सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) की तरफ से दायर अपील 27 मार्च, 2023 को खारिज कर दी थी।










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