एनआईए अधिनियम के तहत अपील पर 90 दिन बाद सुनवाई करने पर फैसला लेगी अदालत

डीएन ब्यूरो

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह उस याचिका पर यह निर्णय लेगी की कि क्या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत किसी आदेश/फैसले के खिलाफ दायर अपील पर निचली अदालत द्वारा फैसला दिए जाने से 90 दिन की वैधानिक सीमा के बाद भी सुनवाई की जानी चाहिए।

बंबई उच्च न्यायालय (फाइल)
बंबई उच्च न्यायालय (फाइल)


मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह उस याचिका पर यह निर्णय लेगी की कि क्या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत किसी आदेश/फैसले के खिलाफ दायर अपील पर निचली अदालत द्वारा फैसला दिए जाने से 90 दिन की वैधानिक सीमा के बाद भी सुनवाई की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि यह एक ‘‘महत्वपूर्ण मुद्दा’’ है और उसने इस मुद्दे पर अदालत की सहायता करने के लिए दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं - आबाद पोंडा तथा शरण जगतियानी को नियुक्त किया।

पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

अदालत दो अलग मामलों में एनआईए द्वारा गिरफ्तार दो आरोपियों की अपील पर सुनवाई कर रही है और इस दौरान यह मुद्दा उठाया गया है।

केंद्रीय एजेंसी की दलील है कि एनआईए अधिनियम के अनुसार, अदालत 90 दिन बाद दायर किसी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती और अत: अपील खारिज की जानी चाहिए।

 










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