नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

डीएन ब्यूरो

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार के आठ साल पुराने मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा (फ़ाइल)
चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा (फ़ाइल)


बलिया: बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 14 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार के आठ साल पुराने मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, खेजुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी, 2015 की रात 14 साल की एक लड़की के साथ अमित, लालू उर्फ रंजीत, जितेंद्र और राजेश ने सामूहिक बलात्कार किया। घटना के समय किशोरी घर से बाहर शौच के लिये गयी थी।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर चारों आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार व पॉक्सो कानून की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को सभी चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।










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