Supreme court: न्यायालय ने चुनाव में पार्टियों और उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने संबंधी याचिका खारिज की

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें चुनाव में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्चों की सीमा तय करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें चुनाव में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्चों की सीमा तय करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने कहा कि ये विधायी नीति से जुड़े मामले हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “ये या तो विधायी बदलाव या फिर नीतिगत मामले हैं। हम ऐसी याचिका को सुनवाई के लिए कैसे स्वीकार कर सकते हैं।”

पीठ हरियाणा के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर गौर कर रही थी, जिसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की खर्च की सीमा की गणना और इसे निर्धारित करने, नामांकन से पहले प्रकाशित लेखों पर खर्च पर पाबंदी लगाने और इस दौरान की गई रैलियों के खर्च की गणना करने सहित कई निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

पीठ ने कहा, 'ये सभी विधायी नीति के मामले हैं।' पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

याचिका में सभी उच्च न्यायालयों को छह महीने के भीतर चुनाव याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

पीठ ने कहा, 'ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन पर हम केवल निर्देश दे सकते हैं। पहले से ही एक कानून है...।'

पीठ ने कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है। ये सभी नीतिगत मामले हैं।’’










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