अदालत ने संजय राउत को राजनयिक पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की मंजूरी दी

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन के एक मामले में आरोपी राज्य सभा सदस्य संजय राउत को उनके राजनयिक पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दी।

सदस्य संजय राउत (फाइल)
सदस्य संजय राउत (फाइल)


मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन के एक मामले में आरोपी राज्य सभा सदस्य संजय राउत को उनके राजनयिक पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दी।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता राउत को प्रवर्तन निदेशलय ने इस मामले में जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर हैं।

धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आने वाले मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकाडे ने 11 मई के उनकी याचिका स्वीकार की। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध हो सके।

राउत ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने राजनयिक पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए राज्यसभा के महासचिव के समक्ष आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने इसकी अनुमति पीएमएलए की अदालत से लेने के कहा।

अभियोजन ने अदालत को बताया कि राउत की जमानत की शर्तों में कहा गया है कि वह अदालत की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन पार्सपोर्ट के नवीनीकरण के लिए कोई शर्त नहीं है।

अदालत ने कहा, ‘‘सिर्फ इसलिए कि आवेदक का पीएमएलए, 2002 के तहत मामला चल रहा है, यह पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार के लिए पर्याप्त नहीं है।’’

गौरतलब है कि राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का यह मामला उपनगर गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।

 










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