सीआरपीएफ शिविर पर आतंकी हमले के दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली

डीएन ब्यूरो

देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी हथियार एवं गोला बारुद रखने के मामले में एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।

(फाइल फोटो )
(फाइल फोटो )


लखनऊ: देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी हथियार एवं गोला बारुद रखने के मामले में एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।

यह मामला एक जनवरी 2008 को रामपुर में सीआरपीएफ शिविर पर हुए हमले से जुड़ा है जिसमें सात सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।

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एनआईए/एटीएस विशेष न्यायाधीश वी एस त्रिपाठी ने तीनों को अदालत में पेश किए जाने के बाद सजा सुनायी।

अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के तीन सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनायी। इसने सहाबुद्दीन तथा इमरान शहजाद उर्फ अबू ओसामा पर 15,000 रुपये और मोहम्मद फार्रुख उर्फ अबू जुल्फिकार पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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