कलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को दी याचिका दायर करने की अनुमति, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने और किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय


कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने और किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दलील रखते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी ने आरोप लगाया कि 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व हिंसा देखने को मिली।

चौधरी ने दावा किया कि हिंसा में मारे गये अधिकतर लोग समाज के गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के थे। उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

उन्होंने चुनावी हिंसा में लोगों की हत्या और हथियारों तथा देसी बम के इस्तेमाल के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की।

पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्यमय भट्टाचार्य भी शामिल थे। पीठ ने चौधरी को याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी।










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