Bihar: अवैध तरीके से शादी रचाकर महीनों तक करता रहा नाबालिग के साथ दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई ये कठोर सजा

डीएन ब्यूरो

दरभंगा जिला की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर, उससे अवैध तरीके से शादी कर महीनों दुष्कर्म करने के दोषी एक युवक को 20 साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अदालत ने सुनाई कठोर सजा
अदालत ने सुनाई कठोर सजा


दरभंगा: दरभंगा जिला की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर, उससे अवैध तरीके से शादी कर महीनों दुष्कर्म करने के दोषी एक युवक को 20 साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) विजय कुमार पराजीत ने मंगलवार को यहां बताया कि 10 मार्च 2017 को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र में अभियुक्त शंभू मुखिया द्वारा शादी की नियत से एक नाबालिग लड़की को अपहृत कर उसके साथ अवैध तरीके से शादी कर ली और कई महीनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा।

उन्होंने बताया कि पीडिता के परिजनों द्वारा इस मामले में 23 मार्च 2017 को कुशेश्वरस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।

पराजीत ने कहा कि पीड़िता ने बरामदगी के बाद बताया कि उसे शंभू मुखिया सूरत ले गया था और नाजायज तौर पर शादी कर उसके साथ बलात्कार किया। चिकित्सा जांच में लड़की 12 सप्ताह की गर्भवती पाई गई थी।

उन्होंने बताया की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने मामले की सुनवाई के बाद कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के छोटकी पुनिया गांव निवासी शंभू मुखिया को दोषी पाया एवं 20 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पराजीत ने बताया कि अदालत ने बिहार सरकार को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीड़िता को उपलब्ध करायी जाएगी।










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