Delhi: 14 साल पुराने मामले में आप विधायक दोषी करार, जानिए पूरा मामला
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अब्दुल रहमान को 2009 में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को धमकाने और मारपीट करने का दोषी ठहराया।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अब्दुल रहमान को 2009 में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को धमकाने और मारपीट करने का दोषी ठहराया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले में विधायक की पत्नी आसमा को भी दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को बिना किसी संदेह के सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष ने आरोपी आसमा के खिलाफ बिना किसी संदेह के आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि उसने एक लोक सेवक के कार्यों में बाधा पहुंचाई।’’
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसमा ने चार फरवरी 2009 को शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारा था, उस वक्त वह दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्थित एस.के.वी स्कूल में प्रधानाध्यापक के तौर पर काम कर रही थीं।