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ITR फाइल करने से पहले जरूर करें AIS की जांच, आयकर विभाग की पढ़ें गाइडलाइन

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग के इस सीजन में कई टैक्सपेयर्स ने अपने Annual Information Statement (AIS) में गलतियों की शिकायत की है। इसे ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने AIS सुधारने की प्रक्रिया को सरल बनाया है और नई गाइडलाइन जारी की है। टैक्सपेयर्स अब गलत ट्रांजैक्शन या डुप्लीकेट एंट्री को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फीडबैक देकर ठीक कर सकते हैं।
Post Published By: Asmita Patel
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ITR फाइल करने से पहले जरूर करें AIS की जांच, आयकर विभाग की पढ़ें गाइडलाइन

New Delhi: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का समय चल रहा है और ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए AIS (Annual Information Statement) का सही और अपडेटेड होना बेहद जरूरी हो गया है। हाल ही में कई लोगों ने AIS में गलतियों की शिकायत की है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, जिसके बाद आयकर विभाग ने इस पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जानिए क्या है AIS, उसमें क्या जानकारी होती है और अगर उसमें कोई गलती है तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं।

AIS क्या होता है?

AIS यानी Annual Information Statement, इनकम टैक्स विभाग द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें टैक्सपेयर की आय, निवेश और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी दर्ज होती है। इसका उपयोग टैक्स रिटर्न दाखिल करने में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

AIS के दो हिस्से होते हैं:

1. पहला हिस्सा:
इसमें टैक्सपेयर की बुनियादी जानकारी होती है जैसे नाम, जन्मतिथि, पैन और आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पता औरअगर टैक्सपेयर एक कंपनी है, तो कंपनी की स्थापना की तारीख, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल होता है।

2. दूसरा हिस्सा:
इस भाग में टैक्सपेयर के सभी वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक से मिले ब्याज, डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड निवेश, रियल एस्टेट से जुड़े लेनदेन विदेशी आय
का विस्तृत विवरण होता है।

AIS और ITR में अंतर

अगर आपने जो ITR फाइल किया है और आपके AIS में दर्ज विवरण में अंतर है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है और आपका टैक्स रिफंड भी अटक सकता है। इसलिए टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह है कि ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS और AIS को अच्छी तरह से क्रॉस-वेरिफाई कर लें।

AIS में गलती है? ऐसे करें सुधार

कई टैक्सपेयर्स ने शिकायत की है कि उनके AIS में डुप्लीकेट एंट्री, गलत ट्रांजैक्शन या मिसक्लासीफाइड इनकम दिखाई दे रही है। इनकम टैक्स विभाग ने इसके लिए एक फीडबैक प्रोसेस शुरू किया है। सुधार के लिए ये स्टेप्स अपनाएं।

1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
2. AIS सेक्शन में जाएं।
3. जिस एंट्री में गलती है, उस पर क्लिक करें।
4. “Optional” या “Add Feedback” पर क्लिक करें।
5. सही विकल्प चुनें जैसे:
o “यह मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है”
o “अमाउंट गलत है”
o “यह डुप्लीकेट एंट्री है”
6. अपना फीडबैक जमा करें।

फीडबैक स्वीकार होने पर AIS को अपडेट कर दिया जाएगा। आप पोर्टल पर जाकर फीडबैक के स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं- एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट।

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