सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के लिये एक अस्थाई व्यवस्था थी और इसे अब खत्म किया जाना चाहिये।
2017-08-08 14:47:25
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