बच्ची से बलात्कार मामले में युवक को 10 साल की सजा
एक स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में मंगलवार को एक युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गाजियाबाद: एक स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में मंगलवार को एक युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष सरकारी वकील उत्कर्ष वत्स ने बताया कि 28 फरवरी 2015 को मोंटी (उस समय 20 साल) ने 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था। उस दिन पीडिता के परिवार के सदस्य घर से बाहर थे। घर वालों ने अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई नहीं करने का विचार किया।श्
अभियोजन के अनुसार सात मार्च को मोंटी ने लड़की को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की धमकी दी।
वत्स ने कहा कि इसके बाद परिवार के सदस्यों ने नौ मार्च को मुरादनगर थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और उसके बाद मोंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
विशेष अदालत ने मंगलवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे दो माह और जेल में रहना होगा।