Constitution Day: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? जानें अहम बातें

डीएन ब्यूरो

26 नवंबर को देश में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। जानें इस दिन का इतिहास, महत्व और उद्देश्य। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की यह रिपोर्ट

सोशल मीडिया फोटो
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नई दिल्ली: देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि भारतीय लोकतंत्र और इसके संवैधानिक मूल्यों के सम्मान का प्रतीक है। यह दिन भारत के संविधान की स्थापना और उसके महत्व को याद करने के लिए समर्पित है।

संविधान दिवस का इतिहास

26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, जो अब हमारा गणतंत्र दिवस है। 

संविधान दिवस की शुरुआत

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संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई, जब भारत सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर इसे एक आधिकारिक आयोजन के रूप में घोषित किया। डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, और यह दिन उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर है।

संविधान दिवस का उद्देश्य 

संविधान दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना और संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाना है। यह दिन हमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, और न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों की याद दिलाता है। यह हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझें और उनका पालन करें।

कार्यक्रम किए जाते हैं आयोजित 

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संविधान दिवस पर स्कूल, कॉलेज, और सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने, बहस और चर्चा के माध्यम से संविधान के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही, इसे युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देने का एक माध्यम माना जाता है।

दिवस मनाए जाने का महत्व 

संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने का आधार है। यह हमें समानता और स्वतंत्रता के साथ एकता और अखंडता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन को मनाना न केवल हमारे संविधान के प्रति आदर प्रकट करना है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने की प्रतिबद्धता भी है।

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