Trip to Thodupuzha : एलडीएफ की हड़ताल के बीच केरल के राज्यपाल को दिखाए गए काले झंडे

डीएन ब्यूरो

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंगलवार को इडुक्की जिले के थोडुपुझा की यात्रा के दौरान सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) से जुड़े विभिन्न युवा संगठनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान


इडुक्की:  केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंगलवार को इडुक्की जिले के थोडुपुझा की यात्रा के दौरान सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) से जुड़े विभिन्न युवा संगठनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

राज्यपाल खान ने केरल सरकार भूमि आकलन (संशोधन) विधेयक-2023 को मंजूरी नहीं दी है। विधेयक को मंजूरी नहीं दिए जाने के खिलाफ एलडीएफ की हड़ताल के बीच राज्यपाल थोडुपुझा पहुंचे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक राज्यपाल व्यापारियों की संस्था केरल व्यवसायी व्यवसाय एकोपना समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। उनका वाहन जैसे ही पहाड़ी जिले में घुसा, वामपंथी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए उनके वाहन को रोकने का प्रयास किया।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और यूथ फ्रंट सहित वाम मोर्चे के युवा संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उस स्थान की ओर बढ़ने का प्रयास किया जहां राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे।

इससे पहले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की इडुक्की इकाई के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खान की इस यात्रा के खिलाफ जुलूस निकाला था।

जुलूस के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर खान के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए।

विधेयक को मंजूरी नहीं देने को लेकर राज्यपाल खान के खिलाफ सुबह से शाम तक की हड़ताल आयोजित की गई। हड़ताल के दौरान जिले में कई दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहनों की संख्या आम दिनों के मुकाबले कम रही।

एलडीएफ ने पहले नौ जनवरी को राजभवन तक जुलूस निकालने की घोषणा की थी।

केरल सरकार ने इडुक्की जिले के लोगों की दशकों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर, 2023 को विधानसभा में यह विधेयक पारित किया था।

यह संशोधन विधेयक सरकार को आवास निर्माण और खेती के लिए आवंटित सार्वजनिक भूमि के उपयोग को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करेगा।

 










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