तेलंगाना के पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में आया ये नया मोड़, हाई कोर्ट ने CBI को दिया ये निर्देश

डीएन ब्यूरो

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वाई.एस. अविनाश रेड्डी के खिलाफ 13 मार्च तक दंडात्मक कार्रवाई न करे। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

तेलंगाना उच्च न्यायालय
तेलंगाना उच्च न्यायालय


हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वाई.एस. अविनाश रेड्डी के खिलाफ 13 मार्च तक दंडात्मक कार्रवाई न करे।

विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में आज यहां सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश हुए आंध्र प्रदेश के कडापा से सांसद अविनाश रेड्डी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और पूछताछ करने से रोके।

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विवेकानंद रेड्डी से संबंधित मामले में अविनाश रेड्डी इस साल जनवरी और फरवरी में दो बार सीबीआई के सामने पेश हुए थे।

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सीलबंद लिफाफे में याचिकाकर्ता से संबंधित फाइल/रिकॉर्ड पेश करे और 13 मार्च तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

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डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, विवेकानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के भाई और वर्तमान मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के चाचा थे। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात को पुलिवेंदुला में उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी।










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