Article 370: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- जम्मू कश्मीर काअनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत फैसला भी सुनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र को बड़ी राहत मिली है।

देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है।  

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देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो जिस विशेष स्थिति के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। 
सीजेआई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था
जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

जानकारी के मुताबिक अनुच्छेद 370 पर पांच जजों की अलग-अलग राय सामने आई है। दो जजों ने इस पर सहमति जताई है। तीन जजों के फैसले अलग अलग है।

जानकारी के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फैसले भले ही एक हों लेकिन निष्कर्ष एक ही है।

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कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य के संबंध संविधान में स्पष्ट हैं। 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया है।

केंद्र की मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा-370 को हटा दिया था।










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