महाराष्ट्र: निवेशकों को धोखा देने के आरोप में वित्तीय परामर्श फर्म के खिलाफ प्राथमिकी
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आकर्षक लाभ का वादा कर निवेशकों से 2.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक वित्तीय परामर्श कंपनी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आकर्षक लाभ का वादा कर निवेशकों से 2.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक वित्तीय परामर्श कंपनी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, इस धोखाधड़ी के शिकार 14 लोगों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल है।
पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘ ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित कंपनी ने निवेश पर आकर्षक लाभ देने का वादा किया था। शिकायतकर्ता, एक सेवानिवृत्त बीपीसीएल कर्मचारी, को बताया गया कि कंपनी हवाई टिकट उपलब्ध कराने वाला एक पोर्टल संचालित करती है। उन्होंने शिकायतकर्ता को बताया कि कंपनी इस पोर्टल के जरिए अच्छा लाभ कमाती है और निवेशकों को लाभांश वितरित करती है। ’’
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शिकायतकर्ता को शुरुआत में 2018 से लेकर 2023 के शुरुआती कुछ महीनों तक अपने निवेश पर कुछ लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन, लाभांश मिलना बंद होने और फर्म के मालिकों से गोलमोल जवाब मिलने के बाद उन्होंने इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कराई।
जांच से पता चला कि कम से कम 13 अन्य लोग भी इस धोखाधड़ी का शिकार हुए थे। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, पीड़ितों को 2.50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
पुलिस के मुताबिक, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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