जानिये कब पुलिस के समक्ष पेश होंगे युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास, ये है आरोप

डीएन ब्यूरो

भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी को कांग्रेस से निष्कासित एक नेता द्वारा लगाये गए उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के आरोप के संबंध में दर्ज एक शिकायत को लेकर मंगलवार को यहां दिसपुर पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी (फाइल फोटो)
भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी (फाइल फोटो)


गुवाहाटी: भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी को कांग्रेस से निष्कासित एक नेता द्वारा लगाये गए उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के आरोप के संबंध में दर्ज एक शिकायत को लेकर मंगलवार को यहां दिसपुर पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा गया है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में श्रीनिवास की उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत द्वारा दिन में बाद में सुनवायी की जाएगी।

संपर्क करने पर यहां के कांग्रेस नेता इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि श्रीनिवास व्यक्तिगत रूप से पुलिस के सामने पेश होंगे या नहीं।

भारतीय युवा कांग्रेस की असम इकाई की अध्यक्ष रहीं अंकिता दत्ता को कांग्रेस ने अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दत्ता ने 19 अप्रैल को दिसपुर पुलिस थाने में शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीनिवास ‘‘उनका पिछले छह महीनों से मानसिक उत्पीड़न और उनके साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। साथ ही उन्हें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शिकायत करना जारी रखने की स्थिति में गंभीर परिणाम की धमकी दे रहे हैं।’’

दत्ता ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया था कि रायपुर में पार्टी के हालिया पूर्ण सत्र के दौरान, आरोपी ने उनका हाथ पकड़ा, धक्का दिया और कहा कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की, तो वह पार्टी में उनका करियर बर्बाद कर देंगे।

पुलिस ने महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भारतीय प्रौद्योगिकी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

गुवाहाटी पुलिस की पांच सदस्यीय टीम 23 अप्रैल को बेंगलुरु गई थी और उनके आवास पर एक नोटिस चस्पा करके उन्हें दो मई तक दिसपुर पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया था।

श्रीनिवास ने 26 अप्रैल को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की अपील की थी।

न्यायमूर्ति अजित बोरठाकुर की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की आगे की सुनवाई के लिए दो मई की तारीख तय की थी।

श्रीनिवास ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए 28 अप्रैल को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

शिकायत दर्ज कराने से पहले, दत्ता ने 18 अप्रैल को माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कई ट्वीट करके श्रीनिवास के खिलाफ आरोप लगाए थे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था और बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था।

श्रीनिवास ने दत्ता को एक कानूनी नोटिस देकर माफी मांगने के लिए कहा था।










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