जानिये दिल्ली अध्यादेश को लेकर क्या है केंद्र कहना, पढ़ें ताजा अपडेट

डीएन ब्यूरो

केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया किया कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी अध्यादेश इसलिए लाया गया, क्योंकि सतर्कता विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा ‘निशाना’ बनाया जा रहा था एवं नौकरशाहों और अधिकारियों को अपमानित किया जा रहा था। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया किया कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी अध्यादेश इसलिए लाया गया, क्योंकि सतर्कता विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा ‘निशाना’ बनाया जा रहा था एवं नौकरशाहों और अधिकारियों को अपमानित किया जा रहा था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने दावा किया कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ द्वारा 11 मई को दिए गए फैसले के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने फैसलों को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों पर ‘झूठे आरोप लगाना’ और उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया था।

शीर्ष अदालत की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।










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