कानूनी प्रक्रिया के बगैर किसी पत्रकार का फोन जब्त नहीं किया जा सकता: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पुलिस किसी मामले के सिलसिले में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी पत्रकार का फोन जब्त नहीं कर सकती।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पुलिस किसी मामले के सिलसिले में कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी पत्रकार का फोन जब्त नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति पी. वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा कि पत्रकार “चौथे स्तंभ का हिस्सा” हैं और यदि किसी मामले के संबंध में उनके मोबाइल फोन की आवश्यकता है, तो इसे जब्त करने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों का पालन करना होगा।
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अदालत का आदेश एक मलयाली दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार जी. विशकन की याचिका पर आया है, जिसमें यूट्यूब 'न्यूज' चैनल ‘मरुनदान मलयाली’ के संपादक शजन स्करिया के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामले के संबंध में पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था।
इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने स्कारिया को पहले ही इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। केरल की एक विशेष अदालत और यहां उच्च न्यायालय ने उन्हें यह राहत देने से इनकार कर दिया था।
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