उच्च न्यायालय ने रेवन्ना को अयोग्य ठहराने पर स्थगन की मांग संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

डीएन ब्यूरो

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अयोग्य ठहरा दिये गये हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के आवेदन पर दलीलों की सुनवाई शुक्रवार को पूरी की जिसमें उन्होंने फैसले पर स्थगन का अनुरोध किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय


बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अयोग्य ठहरा दिये गये हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के आवेदन पर दलीलों की सुनवाई शुक्रवार को पूरी की जिसमें उन्होंने फैसले पर स्थगन का अनुरोध किया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक न्यायमूर्ति के नटराजन ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। संभावना है कि वह 11 या 12 सितंबर को फैसला सुना सकते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते के निर्वाचन को उच्च न्यायालय ने एक सितंबर को अमान्य घोषित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने दो चुनावी याचिकाएं आंशिक रूप से मंजूर की थीं जिनमें चुनाव कदाचार के आधार पर 2019 के लोकसभा चुनाव में रेवन्ना के निर्वाचन को चुनौती दी गयी थी।

प्रज्वल रेवन्ना ने एक सितंबर के फैसले पर स्थगन की मांग की है ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकें।

रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने अपनी संपत्तियों के असली मूल्य को छिपाकर अपने चुनावी हलफनामे में गलत सूचनाएं दी थीं। पराजित उम्मीदवार एम मंजू और वकील देवराजेगौड़ा ने दो अलग-अलग याचिकाओं में उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी।

 










संबंधित समाचार