गोरखपुर: हत्या के प्रयास के आरोपी को 6 वर्ष का सश्रम कारावास, 10,000 रुपये का अर्थदंड
गोरखपुर: हत्या के प्रयास के आरोपी को 6 वर्ष का सश्रम कारावास, 10,000 रुपये का अर्थदंड, पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की पूरी खबर

गोरखपुर: थाना सहजनवां में वर्ष 2016 में दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में आरोपी बाल गोविंद सिंह को दोषी करार दिया गया है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर ने उसे 6 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष सहजनवां विशाल उपाध्याय, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।
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क्या है मामला?
सहजनवां थाना क्षेत्र के चडराव निवासी बाल गोविंद सिंह पुत्र फूलचंद्र के खिलाफ वर्ष 2016 में हत्या के प्रयास का मुकदमा (मु.अ.सं. 269/2016, धारा 307 भादवि) दर्ज किया गया था। न्यायालय में प्रभावी साक्ष्य व ठोस पैरवी के आधार पर उसे दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई।
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ADGC का अहम योगदान
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC श्री श्रद्धा नंद पांडे और ADGC श्री रविंद्र सिंह की मजबूत पैरवी ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस प्रशासन की इस सफलता को "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।