आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

सीबीआई अदालत
सीबीआई अदालत


नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 24 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

एजेंसी ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।










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