सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, हर मामले में एलजी की सहमति आवश्यक नही
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच काफी लंबे समय से चल रही विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिये असली ताकत। पूरी खबर..
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच काफी लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। पांच जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली में किसी तरह की अराजकता की कोई जगह नहीं है, सरकार और एलजी को साथ में काम करना चाहिए। दिल्ली की स्थिति बाकी केंद्र शासित राज्यों और पूर्ण राज्यों से अलग है, इसलिए सभी साथ काम करें।
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें
1. हर मामले में एलजी की सहमति आवश्यक नही
2. चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिये असली ताकत
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3. LG दिल्ली सरकार के साथ मिलकर करें काम
4. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नही
5. दिल्ली की स्थिति बाकी राज्यों से अलग
6. LG को सारे फैसले खुद लेने का अधिकार नही
7. राज्य को बिना किसी दखल के काम करने की आजादी हो
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8. लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च.. चुनी हुई सरकार के फैसले को नजरअंदाज नही किया जा सकता
9. सीएम व एलजी की राय मेल न खाने पर राष्ट्रपति को भेजा जायेगा मामला.. लेकिन इसका मतलब यह नही कि हर मामला राष्ट्रपति को ही भेजा जायेगा
10. कैबिनेट की सलाह से काम करें LG