ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलसचिव की याचिका खारिज

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलसचिव की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जांच शुरू करने और निलंबन के कुलाधिपति के आदेश को चुनौती दी।

विश्वविद्यालय (फाइल)
विश्वविद्यालय (फाइल)


लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलसचिव की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जांच शुरू करने और निलंबन के कुलाधिपति के आदेश को चुनौती दी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि कुलसचिव सचिन कुमार सिंह के खिलाफ की जा रही जांच तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओ. पी. शुक्ला की पीठ ने सिंह द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

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याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन, शक्तियों के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं और जालसाजी के आरोपों के बाद विश्वविद्यालय की कुलाधिपति (राज्यपाल आनंदीबेन पटेल) द्वारा कुलसचिव के पद से निलंबित कर दिया गया था।

याचिका में सिंह ने कहा था कि कुलाधिपति के पास विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि कुलाधिपति के पास विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निलंबित करने का अधिकार है।

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सिंह द्वारा कथित रूप से किए गए भ्रष्टाचार की जांच के लिए राज्यपाल ने तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक जांच समिति गठित की है।










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