जानिये क्या है अनुच्छेद 67(ए)? जिसका हवाला देकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा

By- Nidhi Kushwaha

Source- Google

Date- 22/07/2025

जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। 

 जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(ए) उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा देने का अधिकार देता है। 

जगदीप धनखड़ ने अपने पत्र में कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया।

इससे पहले अनुच्छेद 67(ए) के तहत 1969 में वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद छोड़ा था।

जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उनका कार्यकाल 2027 तक था।

उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।

अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर  नया चुनाव कराया जाएगा। तब तक उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य कार्यवाहक भूमिका निभाएंगे।

संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान से होता है। 

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी कहानी जानने के लिये