उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
2023-11-24 15:09:31
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