बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी, जानिये पॉक्सो अदालत का ये फैसला
महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार 27 वर्षीय युवक को यह कहते हुए बरी कर दिया कि दोनों अब शादीशुदा हैं और अभियोजन पक्ष मामले में आरोप साबित करने में विफल रहा है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार 27 वर्षीय युवक को यह कहते हुए बरी कर दिया कि दोनों अब शादीशुदा हैं और अभियोजन पक्ष मामले में आरोप साबित करने में विफल रहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष (पॉक्सो) न्यायाधीश वी.वी. वीरकर ने यह आदेश छह मार्च को पारित किया था, जिसकी प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, नांदेड़ निवासी युवक अक्सर ठाणे में अपने रिश्तेदार के घर जाता था जहां लड़की रहती थी जो तब 11वीं कक्षा की छात्रा थी और दोनों दोस्त बन गए।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि दिसंबर 2017 में दोंने नांदेड़ भाग गए जहां युवक ने किशोरी से दो बार बलात्कार किया।
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न्यायाधीश ने कहा कि लड़की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह उस व्यक्ति के साथ खुद गई थी क्योंकि उसके पिता दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे।
उन्होंने कहा कि दोनों अब शादीशुदा हैं और साथ रह रहे हैं। अदालत ने कहा, ‘‘इस तरह स्पष्ट है कि यह सहमति से बने रिश्ते का मामला था।’’