COVID-19: जानिये, कोरोना के बढ़ते मामलों पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट, दिल्ली को फटकार

डीएन ब्यूरो

राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। आज देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली समेत कई राज्यों से स्टेटर रिपोर्ट मांगी। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर चिंताजनक स्थिति में पहुंचने लगे हैं। देश में कोरोना की बेकाबू होती स्थिति पर देश की शीर्ष अदालत भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों से अपने यहां कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई यह पीठ शुक्रवार को की जायेगी। जस्टिस अशोक भूषण की बैंच ने कहा कि आने वाले महीनों में स्थिति गंभीर होने की आशंका है।

 सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद शादी, समारोह और लोगों के इकट्ठा होने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।  

यह भी पढ़ें | Corona Outbreak: महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण चरम पर, जानें क्या है स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की पीठ ने देश में नवंबर माह में कोरोना संक्रमण के बढते मामलों में तेजी आने पर चिंता जताते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकारों से वहां की ताजा स्थिति के संबंध में ताजा हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके साथ ही कोरोना की बेकाबू होती स्थिति को लेकर दिल्ली और गुजरात को फटकार भी लगाई है।

न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सभी राज्य सरकारों को ताजा रिपोर्ट पेश करने के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिये राज्यों को उनकी कार्ययोजना और उठाए जाने वाले संभावित कदमों व केंद्र सरकार से वांछित मदद की जानकारी देनी होगी।

यह भी पढ़ें | कोरोना संकट में देश भर में अव्यवस्थाएं: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किया कटघरे में खड़ा, पूछे ये तीखे सवाल

कोविड-19 की स्थिति को खराब करने के लिए गुजरात और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर एक बार फटकार लगाई गयी है। 
 










संबंधित समाचार