Supreme Court: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,ED के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से कियाइनकार

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन से जुड़े कथित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन से जुड़े कथित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले में राहत के लिए सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट दे दी।

सोरेन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत में दावा किया कि यह पूरी तरह से पीछे पड़ जाने का मामला है।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘रोहतगी जी, आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, आप उच्च न्यायालय जाइए। हम आपको याचिका वापस लेने की अनुमति देंगे।’’ याचिका को वापस लिया मानकर खारिज कर दिया गया।

ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि यह मामला बड़ी संख्या में दिए गए निर्णयों के अंतर्गत आता है।

सोरेन ने 14 अगस्त को रांची में संघीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए भेजे गए समन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

इससे पहले, सोरेन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में ईडी के समन पर तामील नहीं की थी।

ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता सोरेन (48) से राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल 17 नवंबर को नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

केंद्रीय एजेंसी एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है, जिसमें रक्षा भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है, जिसमें माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने 1932 की तिथि तक के फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए कथित तौर पर मिलीभगत की थी।

ईडी ने झारखंड में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल हैं।

सोरेन को ईडी ने शुरुआत में तीन नवंबर 2022 को तलब किया था, लेकिन वह सरकारी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए उसके सामने पेश नहीं हुए थे। झामुमो नेता ने केंद्रीय जांच एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी थी और समन को तीन हफ्ते के लिए टालने का अनुरोध किया था।










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