RG Kar Case: आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय की सजा पर फैसला सुरक्षित, जानिए कब होगा ऐलान
कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए संजय रॉय को आज सजा सुनाई जाएगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज दोषी करार दिए गए संजय रॉय को सजा सुनाई जाएगी। सियालदह कोर्ट ने आज दोपहर 2:45 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास की अदालत ने इस मामले पर सुनवाई 9 जनवरी को पूरी कर ली थी और 18 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया गया था।
जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया।
'तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए'
जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी कहा, 'तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।' संजय रॉय ने जज से पूछा, 'मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?' इसके जवाब में जज अनिर्बान दास ने कहा, 'मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, मुकदमें के दौरान दलीलें भी सुनी हैं। इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।'
CBI ने की मौत की सजा की मांग
इस मामले की जांच शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने मामले में दोषी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है। अदालत में मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया था।
लंबे समय तक हुए थे विरोध प्रदर्शन
इस मामले को लेकर देशभर में गुस्सा और नाराजगी देखी गई थी और इसके खिलाफ देशभर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन, मार्च और रैलियां आयोजित की गईं।
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