20 साल पुराने मामले में गोंडा जिले की अदालत ने चार लोगों को सुनायी आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने जान मारने की नीयत से हमला करने के करीब 20 साल पुराने एक मामले में चार लोगों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने जान मारने की नीयत से हमला करने के करीब 20 साल पुराने एक मामले में चार लोगों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि 18 जुलाई 2003 को जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में तीरथ नामक व्यक्ति पट्टे पर मिली जमीन पर काम कर रहा था, तभी आपसी विवाद को लेकर राम करन, उमाशंकर सिंह, अशोक सिंह और पवन सिंह ने जान से मारने की नियत से उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसायीं।
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सिंह ने बताया कि इस घटना में तीरथ को गंभीर चोट आई थी तथा उसी के गांव की रहने वाली कलावती नामक महिला भी जख्मी हो गयी थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अभियोजक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी—एसटी एक्ट) नासिर अहमद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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