भारत में किन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस?
भारत में कानूनी नियमों के तहत कुछ विशेष पदों पर बैठे व्यक्तियों को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
देश के राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
राज्यों के राज्यपालों को भी उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
संसद सत्र के दौरान किसी भी सांसद को दीवानी मामलों में पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
विधानसभा सत्र चालू रहने के दौरान विधायकों को भी सिविल मामलों में गिरफ्तारी से कानूनी संरक्षण मिलता है।
न्यायाधीशों को अदालत में कार्य करने के दौरान बिना उच्च न्यायालय की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकते।
विदेशी राजनयिकों को भी अंतरराष्ट्रीय वियना संधि के तहत यह खास छूट मिलती है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।